Thu, 08 06, 2026
देश

सेहत की फिक्र: मिठाई के पैक पर निर्माण और उपयोग तिथि देना जरूरी:

लाइसेंस लेकर ही दीपावली पर बेचे खाद्य उत्पाद वरना दो लाख का जुर्माना

post-img

दीपावली त्योहार पर मिठाई बेचने के लिए सभी व्यापारियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। मिठाई निर्माता को उत्पादन तिथि और उपयोग तिथि की सूचना अंकित करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ दो लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इस आशय की जानकारी गुरुवार को जाट बाजार स्थित दीवान धर्मशाला में आयोजित फोस्टेक प्रशिक्षण और जागरुकता कार्यशाला में अधिकारियों ने दी। प्रदेश स्तर पर जारी निर्देशों के तहत हुई कार्यशाला में सभी व्यापारियों को नया लाइसेंस लेने, पुराने लाइसेंस के रिन्यूअल प्रक्रिया सहित अन्य जानकारी दी। कार्यशाला में एफएसओ मदनलाल बाजिया, एफएसओ महमूद अली, एफएसओ नंदराम मीणा ने बताया कि प्रदेश में पिछले एक साल से प्रदेश में मिलावट करने वालों के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। कार्यशाला में व्यापार मंडल अध्यक्ष मदनलाल शर्मा, गिरधारी चौधरी, रतनलाल मोदी, प्रदीप पहाडिया, अनिल तोदी, श्याम सुन्दर अग्रवाल, विमल अग्रवाल आदि उपस्थित थे। 28 अगस्त को अग्रवाल भवन फतेहपुर में कार्यशाला होगी।
ओपीडी पर्ची पर दे रहे मतदान का संदेश
सीकर. स्वीप कार्यक्रम के तहत जिले के चिकित्सा संस्थानों में ओपीडी पर्ची पर मतदान करने की मुहर लगाकर दी जा रही है। सीएमएचओ ने बताया कि चिकित्सा संस्थानों में मतदान करने की शपथ दिलाई जा रही है। जागरूकता बैनर, पोस्टर का प्रदर्शन, दीवार लेखन, रैलियां निकालकर मताधिकार का उपयोग करने का संदेश आमजन को दिया जा रहा है।

 

Related Post