Thu, 08 06, 2026
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मतदाता सूची में देख लें अपना नाम, आज और कल सत्यापन के लिए अभियान:

चुनाव: सूची में नाम नहीं तो ईएपिक होने के बाद भी नहीं दे पाएंगे वोट

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विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान अधिकाधिक मतदाता मतदान कर सके व कोई भी पात्र व्यक्ति मतदान करने से वंचित नहीं रहे। इसके लिए जिला प्रशासन सोमवार से मतदाता सूचियों में मतदाताओं के नाम सत्यापन करने के लिए समस्त मतदान केन्द्रों पर बीएलओ के माध्यम दो दिवसीय अभियान चलाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर अरुण पुरोहित ने बताया कि 27 अक्टूबर 2023 के बाद कोई भी पात्र व्यक्ति भी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए नाम जुड़वाने के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों को इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए है। इसके तहत आमजन को यह अवगत कराया जाएगा कि मतदान दिवस को वहीं व्यक्ति मतदान कर पाएगा, जिसका नाम 04 अक्टूबर को जारी हुई मतदाता सूची 2023 में दर्ज है। इसके अलावा ई-एपिक होने की स्थिति में भी कोई व्यक्ति जब तक मतदान करने का पात्र नहीं होगा, जब तक उसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो। पुरोहित ने बताया कि ई-एपिक पहचान सुनिश्चित करने का एक दस्तावेज मात्र है। उन्होंने समस्त मतदाताओं से अनुरोध किया है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनका नाम मतदाता सूची 2023 में दर्ज है अथवा नहीं। अगर किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो वह वोटर हैल्प लाइन एप पर पंजीकरण के लिए आनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके अलावा संबंधित बीएलओ को मतदाता सूची में नाम जोडऩे के लिए आवेदन दिया जा सकता है।

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