Thu, 08 06, 2026
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पेम्पलेट, पोस्टर, बैनर पर देना होगा मुद्रक व प्रकाशक का नाम, पता तथा संख्या:

भारतीय दंड संहिता की धारा 171-एच के तहत की जाएगी कार्रवाई

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विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ,प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को सभी प्रकार के पेम्फ्लेट, पर्चे ,पोस्टर, बैनर, विज्ञापन, हैंडबिल प्रकाशित करवाते समय मुद्रक और प्रकाशक का नाम तथा पता व प्रतियों की संया को अनिवार्य रूप से अंकित करवाना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ स्वामी ने बताया कि जब भी कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पेम्फ्लेट, फ्लेक्स, होर्डिंग्स, बैनर या पोस्टर का मुद्रण करवाने आता है तो मुद्रक को प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो अन्य व्यक्तियों द्वारा सत्यापित प्रति लेनी होगी। आरपीए 1951 की धारा 127-क के अनुसार निर्वाचन पेम्फ्लेट, पोस्टर आदि में प्रकाशक व मुद्रक का नाम व पता, के साथ मुद्रण प्रतियों की संया का उल्लेख आवश्यक रूप से करना होगा। प्रिंट की गई सामग्री के संबंध में तीन दिन में चार प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। इन नियमों की अवहेलना पर आरपीए 1951 का उल्लंघन मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 171-एच के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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