चुनाव आयोग व जिला निर्वाचन विभाग विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के खर्चो ं पर कड़ी नजर बनाए हुए है। इस बार चुनाव में प्रत्याशी की ओर से होने वाले खर्च को ऑनलाइन या चैक से खर्च करना होगा। प्रत्याशी प्रतिदिन महज दस हजार रुपए का नकद खर्च कर पाएगा। इसका भी निर्वाचन विभाग को हिसाब देना होगा।
खर्च के लिए खोलना होगा अलग से खाता: चुनाव आयोग की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्याशी को चुनाव में उपयोग किए जाने वाले धन के लिए बैंक में अलग से खाता खोलना होगा। प्रत्याशी को इस खाते चुनाव में खर्च होने वाला धन रखना होगा और इसी में से ऑनलाइन व चैक से भुगतान करना होगा। प्रत्याशी की ओर से प्रतिदिन अधिकतम दस हजार रुपए ही नकद खर्च किए जाएंगे।
बताना होगा कहां से आया धन: यही नहीं, प्रत्याशी को निर्वाचन विभाग को चुनाव में खर्च किए जाने वाले धन के बारे में भी पूरी जानकारी देनी होगी। इसके तहत प्रत्याशी को यह भी बताना होगा, कि चुनाव में खर्च करने वाला धन प्रत्याशी के पास कहां से आया।
पुलिस, प्रशासन, इनकम टैक्स सब सक्रिय: जिले में निर्वाचन विभाग के साथ पुलिस व इनकम टैक्स की टीमें भी सक्रिय हैं। प्रत्याशियों से लेकर बैंक में विशेष सॉफ्टवेयर पर हर जमा व निकासी पर खास नजर रखी जा रही है। इसमें आमतौर पर खाते से होने वाले ट्रांजेक्शन से अधिक ट्रांजेक्शन होने पर जिला निर्वाचन विभाग व इनकम टैक्स विभाग को इस विशेष सॉफ्टवेयर से जानकारी मिल जाएगी।
