Fri, 08 07, 2026
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सुहागिन कार्मिकों को होगी परेशानी, चुनाव में ड्यूटी लगने से असमंजस:

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 राजस्थान में चुनाव आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव का मतदान 25 नवंबर को होना है। इसके चलते जिला निर्वाचन अधिकारी ने कार्मिकों के समस्त प्रकार के अवकाशों पर रोक लगाई है। विशेष परिस्थिति में कार्मिक जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा उपखंड अधिकारी की पूर्व स्वीकृति उपरांत ही अवकाश का उपयोग कर सकेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी के इस आदेश से उन सुहागिन महिला कार्मिकों के समक्ष समस्या पैदा हो गई है, जो आने वाली एक नवंबर को अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए करवाचौथ का व्रत रखने वाली है। ऐसी महिला कार्मिकों को दिनभर भूखे, प्यासे रहकर अपने-अपने कार्यरत स्थानों पर अपनी ड्यूटी को अंजाम देना होगा। इस संबंध में कार्यालयध्यक्षों ने जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश का हवाला देकर उक्त दिवस को अवकाश स्वीकृत करने से इनकार कर दिया है। एक ओर जिला निर्वाचन अधिकारी मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए हर तरह का जतन कर रहे हैं। दूसरी ओर महिला कार्मिक जिला निर्वाचन अधिकारी के इस आदेश से खफा दिखाई पड़ रही है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिला कार्मिकों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर चुनाव ड्यूटी में शिथिलता दिए जाने का प्रावधान है। ऐसी महिला कार्मिकों की ड्यूटी भी जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा लगा दी गई है। इसी प्रकार जिन कार्मिकों के विरुद्ध न्यायालय में अथवा पुलिस में फौजदारी प्रकरण लंबित अथवा विचाराधीन है। आयोग के निर्देशानुसार ऐसे कार्मिक चुनाव ड्यूटी में अयोग्य है। इसकी सूचना व्यक्तिगत स्तर पर अथवा कार्यालयध्यक्ष के माध्यम से जिला निर्वाचन कार्यालय को दिया जाना अनिवार्य है। चुनाव ड्यूटी में आदेशित कई कार्मिक इस तथ्य को नजर अंदाज किए हुए है।

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